Tuesday, May 7, 2024
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चुनाव मतदाता सूची तैयार करने पर रोक लगाने की मांग, HC ने जारी किया नोटिस

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चुनाव मतदाता सूची तैयार करने को लेकर 4 अक्टूबर 2023 के नोटिफिकेशन को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब दिया और रोक लगाने का आदेश दिया है।

सहजधारी सिखों के मतदान के अधिकार को खत्म करने के लिए सिख गुरुद्वारा अधिनियम में केंद्र सरकार के 2016 के संशोधन को चुनौती देने वाली एक याचिका पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित है। इस याचिका में अर्जी दाखिल करते हुए सहजधारी सिख पार्टी ने हाई कोर्ट को बताया कि उन्होंने 2017 में याचिका दाखिल करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधन को चुनौती दी है।

सितंबर 2019 में हाई कोर्ट ने एसजीपीसी को इस मामले में चार हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। इसके बाद कोरोना के कहर के चलते इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस संशोधन के कारण 70 लाख से अधिक सहजधारी सिख शिरोमणि कमेटी के चुनाव में वोट देने के अधिकार से वंचित हो जायेंगे।

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सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में अधिनियमित किया गया था और 1944 में सहजधारी सिख शब्द जोड़ने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि राजनीतिक कारणों से 2003 में एक अधिसूचना जारी करके सहजधारी सिखों को शिरोमणि कमेटी बोर्ड और कमेटी चुनावों में वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की 2003 की अधिसूचना को अवैध करार दिया था। इसके बाद 2016 में केंद्र सरकार ने गुरुद्वारा एक्ट में संशोधन कर एक बार फिर सहजधारी सिखों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। अर्जी में याचिकाकर्ता ने कहा कि इस संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका लंबित होने के बावजूद 23 अक्टूबर 2023 को अधिसूचना जारी कर मतदाता सूची तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया।

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