Punjab, पंजाब कैबिनेट ने पंजाब स्टेट माइनर मिनरल पॉलिसी-2023 को भी मंजूरी दे दी गई है. इसके साथ ही कैबिनेट ने परिवहन विभाग के पुनर्गठन, जल संसाधन पर सहमति जताने के अलावा गुरु रविदास संस्थापक अध्ययन केंद्र समिति डेरा सचखंड बल्लां को 25 करोड़ रुपये के फंड जारी करने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया है.
पंजाब स्टेट माइनर मिनरल पॉलिसी-2023 को मंजूरी दे दी है. इस नीति का उद्देश्य राज्यभर में रेत और बजरी का खनन पारदर्शी और कानूनी तरीके से करना है. इस नीति के अनुसार खनन साइटों को दो श्रेणियां- वाणिज्यिक खनन क्षेत्र और सार्वजनिक खनन क्षेत्र में बांटा गया है.
इस नीति के साथ रेत और बजरी की कीमतें नीचे आएंगी. वाणिज्यिक खनन क्षेत्र को अलग- अलग क्लस्टर में बांटा जाएगा और इनकी ई-टेंडर प्रक्रिया से नीलामी की जाएगी जबकि सार्वजनिक खनन साइट को आम लोगों के हित में खनन विभाग चलाएगा.
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इन दोनों क्षेत्रों से पिट हेड से रेत को 5.50 रुपये प्रति क्यूबिक फुट की दर से बेचा जाएगा. साधारण मिट्टी और साधारण क्ले की खुदाई पर कोई रॉयल्टी नहीं लगाई जाएगी. दो एकड़ या तीन फुट तक गहराई तक के क्षेत्र में गैर-व्यापारिक प्रोजेक्टों के लिए केवल साधारण मिट्टी की खुदाई की इजाजत होगी.