Monday, May 6, 2024
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स्कूली वाहन को नीति का पालन करने का निर्देश, करायी जा रही चेकिंग

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माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा पंजाब राज्य में सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के तहत स्कूल बसों की जाँच की जा रही है। इस संबंध में लगातार बसों के चालान भी काटे जा रहे हैं और विभिन्न स्कूलों की बसों की समीक्षा भी की जा रही है। पिछले दिनों 30 से ज्यादा बसों के चालान भी काटे गए थे। इसके अलावा सड़क पर जा रही विभिन्न स्कूलों की बसों की भी जांच की गई।

इस दौरान पुलिस विभाग की टीम ने स्कूल वाहन चालकों को स्पष्ट किया कि सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी और बसों के चालान काटे जाएंगे। इस मामले को लेकर लुधियाना की डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं होने दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सभी निजी स्कूलों को नियमों का पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं और जो ऐसा नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सबसे जरूरी है क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं।

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वहीं निजी स्कूलों में लगातार चेकिंग की जा रही है और बसों के चालान भी काटे जा रहे हैं। इस संबंध में लुधियाना डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल सतवंत भुल्लर ने कहा है कि माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लागू किए जा रहे ये नियम बहुत जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा पहला कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि अगर किसी बस का चालान होता है तो भी उन्हें इससे सीख लेनी चाहिए।

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