Kotakpura Firing, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कोटकपूरा व बहिबलकलां गोलीकांड मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल, पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी व अन्य को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है।
हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ताओं को जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने सुखबीर बादल के बारे में अपने आदेश में कहा कि आरोप यह नहीं है कि सिख समुदाय और सिख धर्म में असीम आस्था रखने वाले अन्य लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किसी अभियान का नेतृत्व किया जा रहा था।
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हाईकोर्ट ने कहा कि अपराध की भयावहता निस्संदेह बहुत बड़ी थी लेकिन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिला है। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल, पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी, पूर्व एआईजी परमराज उमरानंगल व अन्य ने अग्रिम जमानत की मांग की थी।