Sunday, September 20, 2026
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Self-employment : अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है ऋण

कुरुक्षेत्र : हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम कुरुक्षेत्र की जिला प्रबंधक ने बताया कि विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अपना स्वयं रोजगार स्थापित करने हेतु निगम के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
इस कार्यालय द्वारा अनुसूचित जाति के बीपीएल योग्य परिवारों को जिनकी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पारिवारिक सालाना आय 1 लाख 80 रुपए (सत्यापित परिवार पहचान पत्र के अनुसार) तक हो, को अपना स्वयं का रोजगार करने के लिए बैंकों के सहयोग से 1 लाख 50 हजार रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है।
उन्होंने कहा कि विभिन्न कार्य जैसे गैस, करियाना दुकान, मनियारी दुकान, ब्यूटी पार्लर, ई-रिक्शा, या अन्य कोई लाभप्रद आय उपार्जन योजना इत्यादि के लिए बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है।
इस स्कीम के अधीन निगम द्वारा कुल योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में (अनुदान की अधिकतम सीमा 10 हजार रुपए) 10 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में व शेष बैंकों से बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है, मार्जिन मनी पर निगम द्वारा 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लिया जाता है। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए कार्यालय के नंबर दूरभाष 01744-221060) पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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