Wednesday, May 8, 2024
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Safety Rules in school buses:हाईकोर्ट ने स्कूली बसों को लेकर हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस कर माँगा जवाब

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Punjab -Haryana High Court: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्कूल बसों में सेफ्टी नियमों की अनदेखी को लेकर कोर्ट में दर्ज जनहित याचिका पर पंजाब- हरियाणा, पंजाब एवं चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

दरअसल हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में हाल ही में हुई स्कूल बस दुर्घटना के बाद लुधियाना निवासी रविंदर कटारिया ने कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करवाई थी। जिसमें रविंदर ने बताया कि नशे में धुत चालक की लापरवाही के चलते स्कूल बस में मौजूद छह स्कूली बच्चों की मौत हो गई थी।

याचिका दर्ज करवाते हुए उन्होंने कहा की स्कूल व बस ऑपरेटर बसों की फिटनेस का बिलकुल ध्यान नहीं रखते हैं जिसके चलते आये दिनों हादसे होते रहते हैं और इसकी सजा मासूम बच्चों को मिलती है। याचिका में हाईकोर्ट से अपील की गई कि पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ में स्कूल-कॉलेज जाने वाली बसों के संबंध में फिटनेस प्रमाण पत्र से संबंधित कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए जाएं।

रविंद्र ने दलील दी यह मामला आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा है। यह पहली बार नहीं है बस चालकों की लापरवाही के कारण पहले भी छोटे बच्चों की जान जा चुकी है।

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