Wednesday, May 8, 2024
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करनाल विधानसभा उपचुनाव रोकने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

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करनाल विधानसभा उपचुनाव रद करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दायर याचिका को जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस पामी दिंघतन्नम श्री नरसिम्हा की पीठ ने खारिज करते हुए उप चुनाव जारी रखने के आदेश दिए।
गौरतलब है कि करनाल निवासी कुनाल चानना ने पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट में याचिका दायर कर उप चुनाव को चुनौती देते हुए कहा था कि यह उपचुनाव असंवैधानिक हैं। हाइकोर्ट की डबल बेंच ने 3 अप्रैल याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस्तीफा देने के बाद करनाल विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव कराने का ऐलान किया था, जिसके खिलाफ हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
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