Saturday, May 4, 2024
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पंजाब में अब भूमि, संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए NOC की आवश्यकता नहीं

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पंजाब सरकार ने संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की आवश्यकता को खत्म करने का फैसला किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह निर्णय व्यापक जनहित को देखते हुए लिया गया है, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े।

वर्तमान में राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लोगों को एनओसी नहीं मिलने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप भूमि का पंजीकरण नहीं हो पा रहा है, जिससे लोगों के लिए कई समस्याएं पैदा हो रही हैं।

सीएम भगवंत मान ने मंगलवार को ‘आप दी सरकार, आप दे द्वार’ पहल भी शुरू की, जिसका उद्देश्य लोगों को घरों पर ही सेवाएं प्रदान करना है। भांखरपुर गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए मान ने कहा कि लोगों को अब अपने नियमित प्रशासनिक कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी अधिकारी लोगों के दरवाजे पर आएंगे और उन्हें सेवाएं प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को काफी फायदा होगा। मान ने कहा कि इस पहल के तहत, इस महीने राज्य भर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 11,600 से अधिक शिविर लगाए जाएंगे।

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