Sunday, April 28, 2024
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हाई कोर्ट ने छठी क्लास की रेप पीड़िता को गर्भपात की इजाजत दी

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 13 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को 21 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दे दी है। फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि जीवन सिर्फ सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ जीने के बारे में है। कोर्ट ने कहा कि अगर पीड़िता को गर्भपात की इजाजत नहीं दी गई तो उससे यह अधिकार छीन लिया जाएगा।

पीड़िता की ओर से याचिका दायर करते हुए वकील रितु पुंज ने हाई कोर्ट को बताया कि वह रेप पीड़िता है और फिलहाल 13 साल की है और छठी कक्षा में पढ़ रही है। इस मामले में लुधियाना में दो लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि वह पूरी तरह से अपने परिवार पर निर्भर है और ऐसे में वह बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती।

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम के अनुसार, गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक दो पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा गर्भपात किया जा सकता है। केवल 20 सप्ताह से 24 सप्ताह के बीच कुछ मामलों में ही गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी जा सकती है।

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जस्टिस नमित कुमार ने कहा कि गर्भपात का फैसला कठिन है। इस मामले में, पीड़िता बलात्कार की शिकार है और यदि वह बच्चे को जन्म देती है, तो उसका परिवार और समाज दोनों उसे अस्वीकार कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इससे बच्चे की तकलीफ़ बढ़ेगी और उसके साथ अन्याय होगा। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता जिस दर्द से गुजर रही थी और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को देखते हुए गर्भपात की इजाजत देना सही फैसला था।

अदालत ने कहा, पीड़िता अभी भी नाबालिग है और उसे अभी अपनी शिक्षा पूरी करनी है और जीवन में अपने लक्ष्य हासिल करने हैं. इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि गर्भावस्था एक नाबालिग के साथ बलात्कार का नतीजा है और अगर बच्चा पैदा होता है तो यह अच्छी यादें नहीं जोड़ेगा बल्कि उसे उस आघात और दर्द की याद दिलाएगा जिससे उसे गुजरना पड़ा था। साथ ही, अनचाहे बच्चे के रूप में जन्म लेने की स्थिति में या तो बच्चे को छोड़ दिया जाएगा या उसका पूरा जीवन यातना से भरा होगा।

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