Thursday, May 2, 2024
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दीवाली की रात बस दो घंटे चला पाएंगे पटाखे, प्रदूषण नियंत्रण के लिए धारा 144 लागू

दीपावली-नव वर्ष पर दो घंटे ही ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमतिअन्य पटाखे रखने-बिक्री करने वालों पर होगी कार्रवाईत्योहारी सीजन में चलाएं केवल ग्रीन पटाखे-डीसी

झज्जर। दीवाली की रात बस दो घंटे पटाखे चला पाएंगे। झज्जर डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने जिलावासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही उपायुक्त ने जिला को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए नागरिकों से आह्वान किया है कि वे दीपावली पर केवल ग्रीन पटाखे ही चलाएं। जिसके लिए रात आठ से दस बजे तक का समय निर्धारित किया है। पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जिला में धारा 144 भी लागू की गई है, जिसमें सामान्य पटाखे चलाना प्रतिबंधित है।

बता दें कि उच्च वायु प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव के साथ गंभीर पर्यावरणीय जोखिम पैदा करता है, विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और सांस और हृदय रोग वाले लोगों के स्वास्थ्य पर और अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी के चलते जिलाधीश ने त्योहारी सीजन के दौरान दीपावली व नव वर्ष पर केवल दो घंटे ही ग्रीन पटाखे चलाने की ही अनुमति प्रदान की है।

ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य पटाखे रखने व बिक्री करने वालों पर भी ठोस कार्रवाई की जाएगी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार दिवाली और गुरुपर्व, क्रिसमस और नव वर्ष की पूर्व संध्या जैसे अन्य त्योहारों के दौरान पटाखे फोडऩे से होने वाले उत्सर्जन से न केवल हवा में धातु के कण, खतरनाक विषाक्त पदार्थ, हानिकारक रसायन और गंभीर गैस निकलती हैं।

जिससे प्रदेश भर में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो जाती है। वहीं दूसरी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा विशेषकर एनसीआर में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं। उपायुक्त ने जिलावासियों से आह्वान किया है कि दीपावली के साथ-साथ त्योहारी सीजन में कम से कम और केवल ग्रीन पटाखे ही चलाएं।

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