Saturday, November 23, 2024
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सुप्रीम कोर्ट में SBI को झटका : इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा कल शाम तक देना होगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एसबीआई (SBI) को चुनावी बांड (Electoral Bond) डिटेल्स को सार्वजनिक करने के मामले में 12 मार्च की शाम तक खुलासा करने का आदेश दिया है। वहीं सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग को 15 मार्च तक ये ब्योरा पब्लिश करने के भी निर्देश दिए हैं। इस मामले में एसबीआई ने कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा था।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस पीठ में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा थे। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि फैसला आए करीब 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन आपने इस बात की जानकारी नहीं दी कि पिछले 26 दिन में आपने क्या किया।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक ठहरा दिया था। एसबीआई को मामले का खुलासा करने का आदेश दिया था। अदालत ने योजना के तहत अधिकृत बैंक एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से खरीदे गए चुनावी बॉण्ड का विवरण छह मार्च तक निर्वाचन आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था। साथ ही, आयोग को अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी प्रकाशित करने को कहा था।

पवन खेड़ा ने भी सरकार पर निशाना साधा

वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया। जो सत्ता में आए थे, स्विस बैंकों के खातों को सार्वजनिक करने की बातें करके वो आज SBI तक के आंकड़ों को सार्वजनिक करने में थर थर काँप रहे हैं।

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