Tuesday, May 7, 2024
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हरियाणा में कबूतरबाजों पर सख्त कार्रवाई निर्देश, शीतकालीन सत्र में पास होगा ये एक्ट

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चंडीगढ़। हरियाणा में अब कबूतरबाजों पर शिकंजा कसने की तैयारी की गई है। राज्य के गृहमंत्री अनिल विज ने बताया कि कबूतरबाजों पर कार्रवाई के लिए RRTAA यानि रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन आफ दी ट्रैवल एजेंसी एक्ट ड्राफ्ट तैयार हो गया है। कल से शुरू होने जा रहे विंटर सेशन में इसे पास कराया जाएगा। इसके बाद इसके लिए कड़े कानून बनाएंगे। अभी विदेश भेजने के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। गृहमंत्री ने लोगों से लीगल तरीके से ही विदेश जाने की अपील की। विज ने बताया कि लोगों की सहायता के लिए हमने टोल फ्री नंबर बना रखे हैं। इन नंबरों पर जो शिकायत आती है उसे कार्रवाई के लिए SIT को भेज दिया जाता है।

हेल्पलाइन नंबर पर करें फोन

हरियाणा के गृहमंत्री ने बताया कि लोग 805303400 हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। राज्य के लोग कबूतरबाजी का शिकार न हों इसके लिए सरकार कानून बना रही है। इस कानून के जरिए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विज ने बताया कि अब तक लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ठगने वालों 509 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सरकार ऐसे लोगों को किसी भी हालत में बख्शने वाली नहीं है।

1008 केस एसआईटी ने दर्ज किए

गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में विदेश भेजने के लिए होने वाले धोखाधड़ी के नई एसआईटी द्वारा अब तक कुल 1008 केस दर्ज किए गए हैं। जिनके तहत 662 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया हैं। उन्होंने बताया कि नई व पुरानी एसआईटी द्वारा अब तक कुल 4,75,96,100 (4 करोड़ 75 लाख 96 हजार 100) रुपए की रिकवरी की गई है। इस मौके पर पुलिस महानिरीक्षक शिवास कविराज, पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा, अभिषेक जोरवाल भी उपस्थित थे।

एक्ट में ये होंगे कड़े प्रावधान

हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ दी ट्रैवल एजेंसी एक्ट (2023) में कबूतरबाजों पर शिकंजा कसने के लिए कई कड़े प्रावधान रखे जा रहे हैं। इस एक्ट के कई पहलू पंजाब की ओर से बनाए गए पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट 2013 से लिए जा रहे हैं। इसमें ट्रैवल एजेंसी, जनरल सेल्स एजेंट, आइलेट्स कोचिंग सेंटर, पासपोर्ट और टिकटिंग सहित तमाम तरह की सेवाएं देने वालों को शामिल किया जा रहा रहा है। प्रस्तावित प्रारूप में अनुसार इस तरह की सेवा देने के लिए सरकार से अधिकृत फीस चुकाकर लाइसेंस लेना जरूरी किया जाएगा। इस कानून के प्रभावी होने के बाद प्रदेश में कोई भी अनधिकृत तरीके से कहीं पर भी विदेश भेजने के नाम का दफ्तर नहीं खोल सकेगा।

हरियाणा में अभी कोई सिस्टम नहीं

विदेश भेजने के नाम पर दफ्तर चलाने वालों की मॉनिटरिंग करने के लिए हरियाणा सरकार में अभी किसी तरह का कोई लाइसेंस सिस्टम नहीं है। यही कारण है प्रदेश भर में आए दिन कबूतरबाजी के मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में विदेश भेजने के नाम पर करीब 10 हजार छोटे-बड़े एजेंट ऑफिस खोलकर बैठे हैं, जो बड़े-बड़े दावे कर लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं। इनमें पुलिस के पास सबसे ज्यादा मामले अंबाला, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत जिलों से आ रहे हैं।

वर्क परमिट के सिर्फ 25 लाइसेंस

विदेश विभाग की वेबसाइट के अनुसार राज्य में कुल 25 रिक्र्यूटमेंट एजेंसियों को लाइसेंस जारी किया गया है। इनमें अंबाला में 2, भिवानी में 1, फरीदाबाद में 3, गुरुग्राम में 9, हिसार में 3, जींद में 1, करनाल में 1, कुरुक्षेत्र में 1, पंचकूला में 2, पानीपत में 1 और रेवाड़ी में 1 एजेंसी काम कर रही है। गृहमंत्री अनिल विज का कहना है कि कबूतरबाजी को जड़ से खत्म करने के लिए प्रदेश में सख्त कानून बनाना जरूरी हो गया था। इसके लिए ही उन्होंने अफसरों को विधेयक बनाने के आदेश दिए हैं।

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