सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के सख्त आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने भारत के चुनाव आयोग के पास चुनावी बॉन्ड के बारे में ब्यौरा जमा कर दिया है। बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने एक हलफनामा भी पेश किया है। वहीं 15 मार्च शाम 5 बजे तक आयोग अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी प्रकाशित करेगा।
बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस पीठ में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा थे। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि फैसला आए करीब 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन आपने इस बात की जानकारी नहीं दी कि पिछले 26 दिन में आपने क्या किया। वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक ठहरा दिया था। एसबीआई को मामले का खुलासा करने का आदेश दिया था। अदालत ने योजना के तहत अधिकृत बैंक एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से खरीदे गए चुनावी बॉण्ड का विवरण छह मार्च तक निर्वाचन आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था। साथ ही, आयोग को अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी प्रकाशित करने को कहा था।