Thursday, September 17, 2026
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कर्मचारियों-पेंशनरों को झटका, ब्लॉक अवधि खत्म होने के बाद एलटीसी दावा नहीं होगा मान्य

हरियाणा सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को एलटीसी का लाभ लेने के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन करना होगा। संबंधित ब्लॉक अवधि समाप्त होने के बाद प्रस्तुत किए गए एलटीसी दावे स्वीकार्य नहीं होंगे, जब तक कि मौजूदा नियमों या सरकारी निर्देशों के तहत ऐसे दावे की विशेष अनुमति न हो।

मुख्य सचिव द्वारा यह स्पष्टीकरण विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त उन मामलों के संबंध में जारी किया है, जिनमें कर्मचारी या पेंशनर निर्धारित ब्लॉक अवधि के भीतर आवेदन अथवा दावा प्रस्तुत नहीं कर सके और अवधि समाप्त होने के बाद लाभ देने का अनुरोध कर रहे थे।

पत्र में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित ब्लॉक अवधि समाप्त होने के बाद ऐसे मामलों में एलटीसी की अनुमति नहीं दी जा सकती। अपवाद केवल उन्हीं मामलों में होगा, जिनमें लागू सरकारी निर्देशों या नियमों में ऐसी अनुमति का स्पष्ट प्रावधान हो।

सरकार ने सक्षम प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि एलटीसी के आवेदन और दावे लागू नियमों के तहत निर्धारित समय-सीमा एवं शर्तों के अनुसार ही प्रस्तुत किए जाएं। सभी संबंधित प्राधिकारियों को निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

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