Saturday, May 2, 2026
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धारा 163 लागू : कोचिंग एवं ट्यूशन सेंटरों को नीट परीक्षा अवधि के दौरान बंद रखने के निर्देश

NEET Exam 2026:  रोहतक के जिलाधीश सचिन गुप्ता द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीट (यूजी) 2026 परीक्षा के सुचारू एवं शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं।

सचिन गुप्ता द्वारा जारी आदेश के तहत 3 मई 2026 (रविवार) को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होने वाली नीट (यूजी) परीक्षा के दौरान बाहरी व्यक्तियों की अनावश्यक आवाजाही, अवांछित गतिविधियों तथा कोचिंग संस्थानों द्वारा अनुचित सामग्री उपलब्ध कराए जाने की संभावना को देखते हुए आवश्यक प्रतिबंध लगाए गए हैं, ताकि परीक्षा की निष्पक्षता एवं कानून-व्यवस्था बनी रहे। जिला रोहतक में स्थित सभी कोचिंग एवं ट्यूशन सेंटरों को 3 मई 2026 को परीक्षा अवधि के दौरान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

जिलाधीश सचिन गुप्ता द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह निर्देश ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। परिस्थितियों की तात्कालिकता को देखते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इन निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षा के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष आयोजन में सहयोग प्रदान करें।

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