Saturday, May 9, 2026
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प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ रोहतक प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 55 हजार जुर्माना वसूला

रोहतक : प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रोहतक प्रशासन द्वारा शहर के विभिन्न बाजारों, दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग, भंडारण एवं बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 55 हजार रुपए के चालान किए गए।

उपायुक्त सचिन गुप्ता ने बताया कि यह अभियान शहर को स्वच्छ, स्वस्थ एवं पर्यावरण अनुकूल बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से रोक सुनिश्चित करना तथा आमजन में पर्यावरण संरक्षण एवं जिम्मेदार कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

निरीक्षण के दौरान टीमों ने विभिन्न दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की, जहां प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग एवं अन्य प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग एवं बिक्री होती पाई गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ मौके पर ही चार चालान करते हुए कुल 55 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।

उपायुक्त ने कहा कि हरियाणा सरकार एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण एवं जनस्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को देखते हुए कई प्रकार के सिंगल यूज़ प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद जागरूकता अभियानों के बाद भी कुछ लोग नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, जिससे प्रदूषण, नालियों के जाम होने एवं सफाई व्यवस्था संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं।

उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा भविष्य में भी समय-समय पर विशेष अभियान एवं औचक निरीक्षण किए जाएंगे तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

उपायुक्त ने कहा कि प्रतिबंधित प्लास्टिक न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि शहर की सफाई व्यवस्था को भी प्रभावित करती है। इससे नालियां जाम होती हैं, जलभराव की समस्या बढ़ती है तथा प्रदूषण में वृद्धि होती है। उन्होंने नागरिकों एवं व्यापारियों से कपड़े एवं जूट के बैग जैसे पर्यावरण हितैषी विकल्प अपनाने की अपील की।

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