Tuesday, May 7, 2024
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मानसून आते ही हरियाणा में उफान पर नदियां, पंचकूला में धारा 144 लागू

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पंचकूला प्रशासन ने धारा 144 का आदेश जारी किया है, जो तीन महीने तक लागू रहेगा। प्रशासन ने 25 जून से 30 सितंबर तक की अवधि का उल्लेख किया है। आदेश पंचकूला की सीमाओं के भीतर प्राकृतिक या मानव निर्मित जल प्रवाह के किसी भी चैनल को कवर करेगा, विशेष रूप से बाढ़ की संभावना वाले क्षेत्रों में।

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चंडीगढ़। हरियाणा में मानसून की एंट्री हो चुकी है। अबकी बार हरियाणा के लगभग सभी जिलों में तेज़ बारिश हो रही है। मैदानों और पहाड़ी क्षेत्रों में निरंतर बारिश होती रहती है। इसके परिणामस्वरूप नदियां उफान पर आ गई हैं। पंचकूला की घग्गर के अलावा अम्बाला में टांगरी और शाहबाद में मारकंडा में भी अचानक काफी पानी आ गया है। हथिनी कुंड बैराज और यमुना नदी में भी काफी तेज बहाव है।

आपकी जानकरी के लिए बता दें कि नदियों के जलस्तर में अचानक से हुई बढ़ोतरी से आमजन को जानमाल के नुकसान का खतरा है इसलिए पंचकूला में धारा 144 लागू की गई है। लोगों को नदियों के दोनों ओर 20 मीटर के क्षेत्र में रहना मना है। पंचकूला प्रशासन ने जो धारा 144 का आदेश जारी किया है, वह तीन महीने तक लागू रहेगा। प्रशासन ने 25 जून से 30 सितंबर तक की अवधि का उल्लेख किया है। आदेश पंचकूला की सीमाओं के भीतर प्राकृतिक या मानव निर्मित जल प्रवाह के किसी भी चैनल को कवर करेगा, विशेष रूप से बाढ़ की संभावना वाले क्षेत्रों में। तेज बारिश के बाद नदियों में जल की मात्रा काफी बढ़ी है। पंचकूला प्रशासन को पता चला कि बच्चे और युवा लोग नदियों में मछली खाने के उद्देश्य से प्रवेश कर रहे हैं।

लोगों के लिए खतरे की संभावनाएं तेज बहाव से बढ़ी हैं। स्थानीय पशुपालक भी नदियों में चारे की तलाश में हैं। इन कारणों को देखते हुए पंचकूला प्रशासन ने बचाव के लिए यह निर्णय लिया है। आपकी बता दें कि पंचकूला में रविवार की सुबह घग्गर नदी में फूल प्रवाहित करने पहुंची महिला कार समेत बहने लगी। गनीमत रही कि पत्थर में गाड़ी फंसने की वजह से महिला की जान बच गई। लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया। मगर मौके पर पहुंची टीम की सीढ़ी छोटी पड़ गई। इसके बाद आस-पास के लोगों ने नगर निगम की गाड़ी से रस्सी निकाली और पिलर से बांध महिला को बाहर निकाला। इस बीच महिला के बचाव में करीब एक घंटे का समय लगा।

पंचकूला जिले में चार बड़ी नदियां बहती हैं, जिनमें से एक घग्गर है। इनमें घग्गर, कौशल्या, सिरसा, झज्जरा और टांगरी सहित सहायक नदियों का पानी अचानक बढ़ा है। तेज बहाव नदियों को भंवर बनाता है। नदियों का जलस्तर अभी कम नहीं होगा। धारा 144 लागू होने से नदियों में खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया है। नदियों में उप खनिजों के चुगान पर तीन महीने तक पूरी तरह से रोक रहेगी। यदि कोई भी व्यक्ति इन निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि रायपुर रानी और उसके आसपास क्षेत्र में बहुत से खनन कार्य होते हैं।

तेज बहाव के साथ सेल्फी लेते लोग

वहीँ पंचकूला में इसीलिए धारा 144 लगाई गई है की घग्गर नदी में तेज बहाव के पास न जाने दिया जाए लेकिन इस के बावजूद भी युवक घग्गर के पास जा रहे हैं। लोग घग्गर नदी के तेज बहाव के साथ सेल्फी लेते नजर आए।  खराब मौसम के चलते घग्गर नदी में पानी का बहाव बहुत तेज है ओर युवक नदी में नहाने ओर सेल्फियां लेने जा रहे है। उनपर धारा 144 का कोई असर नहीं दिख रहा। ऐसा लगता है की धारा सिर्फ कागजों में ही लगी है।

डीसीपी सुरेंद्र पाल सिंह ने बताया की घग्गर नदी में बरसात को लेकर तेज बहाव की वजह से वहां जाने की पाबन्दी है। उन्होंने बताया की पुलिस अधिकारियों को पहले से आदेश दिया हुआ है की घग्गर नदी के पास किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। ऐसा न हो की किसी को अपनी जान से हाथ न धोना पड़े। लेकिन धारा 144 के बावजूद लोग वह घूमते हुए नजर आए ओर उन्हें हटाने वाला या मना करने वाला कोई भी अधिकारी या पुलिस कर्मी वहाँ नहीं दिखा।

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