बठिंडा प्लॉट आवंटन घोटाले में फंसे बीजेपी नेता मनप्रीत सिंह बादल को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। हाई कोर्ट ने मनप्रीत बादल की अग्रिम जमानत 15 फरवरी तक जारी रखी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जब राज्य परिषद ने अपना जवाब दाखिल किया तो दूसरी ओर से समय मांगा गया। जिसके चलते पूर्व वित्त मंत्री को 15 फरवरी तक अग्रिम जमानत की राहत जारी है, साथ ही उनकी गिरफ्तारी भी बरकरार रहेगी।
बता दें कि 24 सितंबर को विजिलेंस ब्यूरो की बठिंडा पुलिस ने बीडीए की मदद से कम कीमत पर 1560 गज का प्लॉट खरीदने के आरोप में पूर्व मंत्री मनप्रीत बादल और उनके पांच साथियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। मॉडल टाउन इलाके में अधिकारियों ने मामला दर्ज किया. उसी के तहत विजिलेंस ने पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल को समन भेजा था, जिसके तहत मनप्रीत सिंह बादल ने अपने वकील सुखदीप सिंह भिंडर के जरिए विजिलेंस अधिकारियों को मेडिकल भेजकर समय मांगा था।
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जिसके बाद आखिरकार मनप्रीत बादल को बठिंडा कोर्ट में पेश होना पड़ा। इसके बाद पूर्व मंत्री को लगातार राहत पर राहत मिल रही है। बता दें कि मनप्रीत बादल कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं। उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया।