RBI withdraws Rs 2000 Notes: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 रुपये के नोटों का सर्कुलेशन वापस लेने के फैसला लिया है। हालांकि, यह वैध मुद्रा बनी रहेगी। RBI का कहना है कि 23 मई, 2023 से किसी भी बैंक में एक समय में 2000 रुपये के नोटों को अन्य मूल्यवर्ग के नोटों में बदलने की सीमा 20,000 रुपये तक की जा सकती है। सभी बैंक 30 सितंबर, 2023 तक 2000 रुपये के नोटों के लिए जमा या विनिमय सुविधा प्रदान करेंगे।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने यह फैसला लिया है। 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेगा। RBI को उम्मीद है कि लोगों के लिए बैंकों के साथ नोट बदलने के लिए 4 महीने का समय पर्याप्त है। चलन में चल रहे 2000 रुपये के अधिकांश नोट 30 सितंबर की निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंकों में वापस आ जाएंगे। यह RBI की नियमित कवायद है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।
Reserve Bank of India has advised banks to stop issuing Rs 2000 denomination banknotes with immediate effect though banknotes in Rs 2000 denomination will continue to be legal tender. https://t.co/yLWWpyuahL pic.twitter.com/kPTMqlm1XD
— ANI (@ANI) May 19, 2023
RBI ने जानकारी देते हुए बताया कि लोग अपने बैंक खातों में 2000 रुपये के नोट जमा कर सकते हैं और या उन्हें किसी भी बैंक शाखा में अन्य मूल्यवर्ग के नोटों में बदल सकते हैं। 23 मई, 2023 से लोग किसी भी बैंक में 20,000 रुपये की सीमा तक अन्य मूल्यवर्ग के लिए 2000 रुपये के नोटों का आदान-प्रदान कर सकते हैं, जो किसी भी समय नियमित बैंकिंग गतिविधियों में बाधा नहीं डालता है।