रोहतक। रोहतक में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला 4 साल पहले सामने आया था जब पीड़िता का पड़ोसी युवक उसके भाई की हत्या करने की धमकी देकर पूरा एक साल उसका यौन शोषण करता रहा। एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दोषी को 20 साल की उम्रकैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
पुलिस रिकार्ड के मुताबिक मई 2020 में एक महिला ने शिकायत दी थी कि पड़ोस का युवक उसकी 17 साल की बेटी का एक साल से यौन शोषण कर रहा है। वह उसकी बेटी को धमकी देता है कि उसके भाई की हत्या कर देगा। इस कारण उसकी बेटी डरकर रहती है। घर में आकर उसके बेटे से मारपीट करके भी गया है। रात 11 बजे आरोपी उसकी नाबालिग बेटी को घर से उठाकर ले गया। उसकी नींद टूटी तो वह उसे बेटी नहीं मिली। उसने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन कर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को रोहतक रोड से गिरफ्तार कर लिया।
तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। मंगलवार को एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 452, 365 व 506 में तीन-तीन साल की कैद, एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं, अदालत ने 6 पाक्सो एक्ट में दोषी को 20 साल की उम्रकैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।