Punjab News: पंजाब सरकार ने राज्य के तीन प्रमुख पवित्र शहरों में मांस की बिक्री और सेवन पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश जारी किया है। पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी विकास विभाग द्वारा जारी एक राजपत्र अधिसूचना (गज़ट नोटिफिकेशन) के अनुसार, यह फ़ैसला पंजाब के गवर्नर की मंज़ूरी के बाद लागू किया गया है।
प्रभावित क्षेत्र: अमृतसर ज़िले का भीतरी शहर (दीवारों से घिरा इलाका), रूपनगर ज़िले में नगर परिषद की सीमा में आने वाला श्री आनंदपुर साबो, और बठिंडा ज़िले के तहत तलवंडी साबो (श्री दमदमा साहिब) की नगरपालिका सीमा।
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सख्त कार्रवाई की चेतावनी: आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के ख़िलाफ़ राज्य में लागू संबंधित कानूनों और नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश गृह मामलों के विभाग के प्रधान सचिव राहुल भंडारी द्वारा विभाग के दिशानिर्देशों के अनुपालन में जारी किए गए हैं।


