Punjab News: पंजाब सरकार ने नेगोशिएबल एक्ट-1881 की धारा 25 के तहत, ईद-उल-ज़ुहा (बकरीद) के अवसर पर पंजाब राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों/निगमों और सरकारी शिक्षण संस्थानों में 28 मई 2026 (गुरुवार) को राजपत्रित अवकाश घोषित किया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इससे पहले ईद-उल-ज़ुहा (बकरीद) के अवसर पर 27 मई 2026 को राजपत्रित अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन अब इस अवकाश में संशोधन करके इसे 28 मई 2026 (गुरुवार) कर दिया गया है।
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प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में आज पंजाब सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है।

