Monday, May 19, 2025
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Punjab News: जालंधर प्रशासन ने 50 इमिग्रेशन फर्मों के लाइसेंस रद्द किए, नोटिस जारी

Punjab News: जालंधर प्रशासन ने अनाधिकृत आव्रजन फर्मों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले में ऐसी 50 कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। उपायुक्त डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि इन फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बावजूद उनके लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया गया। प्रशासन ने नोटिस का जवाब न देने वाली फर्मों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और उनके लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।

डॉ. अग्रवाल ने कानूनी नियमों का पालन न करने वाली आव्रजन फर्मों से लोगों की सुरक्षा के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे केवल उन पंजीकृत आव्रजन फर्मों से संपर्क करें जिन्होंने प्रशासन से उचित लाइसेंस प्राप्त किया हो।

उन्होंने आगे कहा कि जालंधर प्रशासन जिले में चल रही सभी इमिग्रेशन फर्मों पर लगातार नजर रखता है और बिना वैध लाइसेंस के कारोबार चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसका उद्देश्य आव्रजन क्षेत्र में धोखाधड़ी पर अंकुश लगाना तथा यह सुनिश्चित करना है कि निवासियों को निष्पक्ष एवं पारदर्शी सेवाएं प्राप्त हों।

उल्लेखनीय है कि प्रशासन ने फर्मों द्वारा की गई अनियमितताओं के कारण कुछ अन्य लाइसेंसों को भी समीक्षा के दायरे में रखा है। उपायुक्त ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार आने वाले दिनों में ये लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं। डॉ. अग्रवाल ने विदेश जाने के इच्छुक लोगों से आग्रह किया कि वे हमेशा कानूनी आव्रजन मार्ग चुनें।

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उन्होंने सलाह दी कि केवल पंजीकृत आव्रजन सलाहकारों से ही संपर्क किया जाना चाहिए, जिनकी सूची www.jalandhar.nic.in और www.emigrate.gov.in वेबसाइटों पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए लोग प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स हेल्पलाइन 95306-41790 पर संपर्क कर सकते हैं या [email protected] पर ईमेल कर सकते हैं।

उक्त वेबसाइट ‘आव्रजन अधिनियम 1983’ के तहत आव्रजन नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है, साथ ही आव्रजन संबंधी शिकायतें दर्ज करने की सुविधा भी प्रदान करती है। उन्होंने यह भी बताया कि जिला रोजगार एवं उद्यमिता ब्यूरो, जालंधर ने विदेश में रोजगार चाहने वालों के लिए प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया है। इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए http://pdot.mea.gov.in पर जा सकते हैं। पंजीकरण के लिए ब्यूरो की हेल्पलाइन 90569-20100 पर संपर्क किया जा सकता है अथवा जिला प्रशासनिक परिसर स्थित ब्यूरो कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर संपर्क किया जा सकता है।

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