Punjab, पंजाब के लोगों को वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए 30 जून तक का समय दिया गया है। इसके बाद एक जुलाई से उनको अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है।
लोगों को सात दिन में अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी। पंजाब परिवहन विभाग और पुलिस ने इसकी तैयारी कर ली है। ऐसा नहीं करने वाले लोगों पर मोटर वाहन एक्ट, 1988 की धारा 177 के तहत कार्रवाई होगी।
इसके तहत पहली बार पकड़े जाने पर दो हजार रुपये जुर्माना होगा जबकि इसके बाद पकड़े जाने पर तीन हजार रुपये के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं, वाहनों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा।
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विभाग ने चेतावनी दी है चेतावनी दी है कि तय समय में अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें। राज्य में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का काम कई साल से चल रहा है, लेकिन इस बीच नंबर प्लेट के फीका पड़ने का मामला सामने आया था।