Monday, May 6, 2024
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एनटीए ने UGC NET के फॉर्म में सुधार हेतु ओपन की सुधार विंडो ,इन ऑप्शंस को बदल सकते हैं सिर्फ

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एनटीए ने यूजीसी नेट आवेदन पत्र में सुधार के लिए विंडो आज खोल दिया है। सभी पंजीकृत उम्मीदवार आज से अपने आवेदन पत्र में नीचे बताए विवरणों में सुधार कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आज से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (UGC NET 2023) के लिए सुधार विंडो खोलेगा। जिन उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था और उनके आवेदन पत्र में कोई कमी रह गई थी, वे आज से अपने आवेदन में सुधार कर सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आधिकारिक वेबसाइट – ugcnet.nta.nic.in पर दिसंबर यूजीसी नेट के लिए आवेदन लिंक बंद कर दिया है।

3 नवंबर तक करें सुधार
आवेदक 3 नवंबर तक यूजीसी नेट दिसंबर 2023 आवेदन पत्र में सुधार कर सकेंगे। जमा किए गए फॉर्म में व्यक्तिगत और शैक्षिक विवरण, परीक्षा केंद्रों की पसंद, स्कैन की गई फोटो और हस्ताक्षर संपादित किए जा सकते हैं।

परीक्षा की तिथि
एनटीए 6 से 22 दिसंबर तक जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सहायक प्रोफेसर के लिए यूजीसी नेट 2023 का आयोजन करने वाला है।फोटो अपलोड करते समय, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फोटो में सफेद बैकग्राउंड हो, कान पर कोई मास्क न हो और चेहरे का 80% हिस्सा दिखाई देना चाहिए।

अगर उम्मीदवार नियमित रूप से चश्में का इस्तेमाल करता है तो चश्मे को फोटो में पहनने की अनुमति है। एनटीए ने कहा है, “पोलेरॉइड और कंप्यूटर जनित तस्वीरें स्वीकार्य नहीं हैं। इन निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले या अस्पष्ट तस्वीरों वाले आवेदन खारिज किए जा सकते हैं।” स्कैन की गई तस्वीर का आकार 10 केबी से 200 केबी के बीच होना चाहिए। स्कैन किए हुए हस्ताक्षर की फाइल का आकार 04 केबी से 30 केबी के बीच होना चाहिए।

फॉर्म में सिर्फ निम्नलिखित ऑप्शन ही बदल सकते हैं –

जिन उम्मीदवारों ने आधार सत्यापित कर लिया है, उन्हें मोबाइल नंबर, ईमेल पता, स्थायी पता और पत्राचार पते में कोई बदलाव की अनुमति नहीं है। उम्मीदवार के नाम, जन्मतिथि और लिंग में कोई बदलाव की अनुमति नहीं है। फोटो में किसी बदलाव की अनुमति नहीं है। पिता के नाम या माता के नाम में परिवर्तन की अनुमति है।

उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने आधार का उपयोग नहीं किया है, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, स्थायी पता और पत्राचार पते में कोई बदलाव की अनुमति नहीं है। फोटो में किसी बदलाव की अनुमति नहीं है। उम्मीदवार के नाम या पिता के नाम या माता के नाम (केवल किसी एक) में परिवर्तन की अनुमति है

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