पंजाब में 31 जुलाई से नया ट्रैफिक कानून लागू होने जा रहा है. अगर कोई नाबालिग बच्चा स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके माता-पिता को 3 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।
अगर बच्चा किसी दूसरे की गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो गाड़ी मालिक को भी यही सजा मिलेगी. पंजाब के एडीजीपी (ट्रैफिक) ने इस संबंध में सभी जिलों के एसएसपी और पुलिस कमिश्नरों को आदेश जारी कर दिए हैं।
31 जुलाई के बाद अगर 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा वाहन चलाते पकड़ा गया तो उसके माता-पिता या वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरे जुलाई माह में जागरूकता अभियान चलाएगी। वाहन मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी।
18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को वाहन देने वाले मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कनाडा की तर्ज पर एक सड़क सुरक्षा बल बनाया गया है, जिसमें 5 हजार पुलिसकर्मी और 130 आधुनिक वाहन हैं। सड़क दुर्घटना में घायलों को 2 हजार रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। घायलों का पहले 48 घंटे का इलाज मुफ्त होगा।
पंजाब में नये यातायात नियम, 18 से कम उम्र के छात्रों पर होगी कार्रवाई
पत्र में कहा गया है कि जिला स्तर पर जनसंपर्क पदाधिकारी के माध्यम से आम जनता को ट्रैफिक एजुकेशन सेल/ट्रैफिक स्टाफ के माध्यम से स्कूलों में जाकर धारा 199-ए एवं 199-बी के तहत एक माह तक बच्चों को समझाए। वाहन अधिनियम (संशोधन 2019) के बारे में जानकारी रखें यदि 31 जुलाई के बाद चेकिंग के दौरान कोई नाबालिग बच्चा दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाते हुए मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके माता-पिता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिसमें उन्हें 3 साल की जेल और 25,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। अगर कोई नाबालिग बच्चा ऑन डिमांड 2-व्हीलर या 4-व्हीलर चलाता है तो उस वाहन के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में और अधिक जागरूकता शिविर आयोजित किये जाने चाहिए। इस संबंध में की गई कार्रवाई पर 1 अगस्त को प्रतिदिन लिए गए शिविरों के चित्र, स्थान, समाचार पत्र की कटिंग इस कार्यालय को भेजी जाए।