Friday, May 17, 2024
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कुरुक्षेत्र में अफीम तस्कर को 3 साल की कैद, कोर्ट ने 25 हजार का जुर्माना लगाया

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Kurukshetra News : जिला कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरुक्षेत्र अमरेन्द्र शर्मा की अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के दोषी भारत लाल पुत्र बद्री लाल वासी गाटा खेडी थाना डग जिला झालावाड राजस्थान को 3 साल कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है ।

  जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी कर्मबीर ने बताया कि 14 जुलाई 2019 को अपराध अन्वेषण शाखा-2 के उप निरीक्षक जीत सिंह की टीम अग्रसेन चौक कुरुक्षेत्र पर मौजूद थी। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर हनुमान मंदिर मोहन नगर कुरुक्षेत्र से पैदल-पैदल आ रहे एक नौजवान लड़के को शक के आधार पर काबू किया था।

आरोपी की तलाशी लेने पर उनके कब्ज़ा से 500 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। आरोपी के विरुद्ध थाना शहर थानेसर में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को माननीय अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले में जांच पूरी होने के पश्चात पुलिस ने मामले का चालान  अदालत में दिया गया था।

मामले की नियमित सुनवाई करते हुए 27 मार्च 2024 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश  अमरेन्द्र शर्मा की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर नशीला पदार्थ रखने के आरोपी भारत लाल पुत्र बद्री लाल वासी गाटा खेडी थाना डग जिला झालावाड राजस्थान को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 के तहत 3 साल  कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है । जुर्माना न भरने की सूरत में 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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