Wednesday, May 1, 2024
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होली पर किसी महिला को जबरदस्ती रंग लगाने पर सीधे जेल जाना होगा 

Holi: 8 मार्च को देशभर में होली का त्योहार मनाया जाएगा। होली (Holi) के मौके पर आमतौर पर छेड़छाड़ की घटनाएं खूब सामने आती है। होली के नाम पर कुछ लोग महिलाओं को जबरदस्ती रंग लगाने और उनके साथ अभद्रता करने की कोशिश करते हैं। कानून के हिसाब से किसी भी महिला के साथ  ऐसा करना अपराध है और अगर कोई महिला शिकायत करती है तो आरोपी को सीधे जेल जाना पड़ सकता है।

Holi पर रंग का गुब्बारा फेंकने पर हो सकती है कार्रवाही 

होली के मौके पर आप किसी रास्ते पर चले रहे व्यक्ति पर बिना पूछे गुब्बारे फेंकते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। आईपीसी की धारा 188 के तहत उन लोगों पर मुकादमा दर्ज किया जा सकता है, जो राहगीरों की सहमति के बिना उन पर पानी या रंग के गुब्बारे फेंकते हैं।

महिलाओं को जबरदस्ती रंग लगाने पर हो सकती है जेल 

दिल्ली हाईकोर्ट के वकील प्रेम जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि जबरदस्ती रंग लगाने पर महिलाएं भारतीय संहिता की धारा 509 के तहत छेड़खानी की शिकायत कर सकती हैं। इस धारा में दोषी पाए जाने पर दोषी व्यक्ति को एक साल की जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं।

होली पर भारी भीड़ के कारण हिल नहीं पायी ट्रेन

इसके साथ ही धारा 294 (छेड़खानी करने), धारा 354 (लज्जा भंग करना), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354बी (हमला), धारा 509 (किसी महिला की लज्जा का अपमान करने के इरादे से कड़े शब्द कहना) के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति होली पर शराब के नशे में या बिना नशे की स्थिति में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उन्हें 1 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है और ये 5 साल तक हो सकती है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने पर  भारतीय दंड सहिता की धारा 354 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

 

 

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