Hisar News : हिसार अदालत ने जिले के भाटला गांव के युवक की हत्या के मामले में गांव के ही दोषी करार सोनू, संजय व मंजीत को उम्रकैद और 12-12 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। बता दें कि अदालत ने उक्त आरोपियों को 23 अप्रैल को दोषी करार दिया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार हांसी सदर थाना पुलिस ने गांव भाटला निवासी धर्मवीर की शिकायत पर 22 मार्च 2019 को केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता का कहना था कि वह खेती करता है और उसके तीन बच्चे हैं। उसका बेटा भीम करीब दो साल से हिसार में मिस्त्री का काम करता था। भीम दो दिन पहले शाम को करीब 5 बजे घर में मोटरसाइकिल खड़ा करके होली के पटाखे बजाने के लिए गांव में गया था। लेकिन वापस नहीं आया और उसका मोबाइल फोन भी स्वीच ऑफ था। अगले दिन सुबह 8 बजे सूचना मिली कि गांव में बस अड्डे के नजदीक जोहड़ के अन्दर एक युवक की लाश तैर रही है।
शिकायतकर्ता के अनुसार जब हम वहां पहुंचे तो लाश उसके बेटे भीम की मिली। अज्ञात व्यक्तियों ने ईंट-पत्थर वगैराह से सिर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। इस पर हांसी सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में अज्ञात के खिलाफ हत्या व शव खुर्द-बुर्द करने का केस दर्ज किया था।