Friday, April 26, 2024
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हरियाणा के लोग अब ऑफिस में पी सकेंगे बीयर, सरकार ने दी अनुमति

Haryana new excise policy: हरियाणा सरकार ने नई आबकारी नीति को लेकर आई है। इसके लागू होने के बाद यहां के लोग अपने दफ्तर में भी बीयर का मजा ले सकेंगे। कर्मचारी अब अपने कार्यालयों में बीयर का गिलास पीते हुए सहकर्मियों के साथ मौज-मस्ती का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने बड़े कॉर्पोरेट कार्यालयों के अंदर कम मात्रा वाले अल्कोहल पेय जैसे बीयर, वाइन और रेडी-टू-ड्रिंक पेय पदार्थों की अनुमति दी है।

राज्य सरकार ने अपनी 2023-24 आबकारी नीति के तहत बदलाव किया, जिसे 9 मई को हरियाणा मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी। नीति के अनुसार, कम से कम 5,000 कर्मचारियों वाले कॉर्पोरेट कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा बीयर, वाइन और रेडी-टू-ड्रिंक पेय पदार्थ रखने और एकल परिसर में एक लाख वर्ग फुट के न्यूनतम कवर किए गए क्षेत्र की अनुमति दी गई।

इस आदेश का हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित कॉर्पोरेट कार्यालयों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जिसे ‘मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया’ के रूप में भी जाना जाता है। आदेश कॉर्पोरेट कार्यालयों और घरों में लागू किया जाता है जो उत्पाद शुल्क नीति में निर्धारित कुछ शर्तों को पूरा करते हैं। नई शराब नीति केवल एक परिसर में एक लाख वर्ग फुट के न्यूनतम कवर क्षेत्र वाले कार्यालयों को कम मात्रा वाले अल्कोहल पेय पदार्थों की खपत के लिए लाइसेंस (L-10F) प्रदान किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर भी कई तरह की शर्तें लागू की गई है।

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