रोहतक : उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सचिन गुप्ता ने सांपला नगर पालिका के सामान्य चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने तथा आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के दृष्टिगत ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं सेक्टर अधिकारी नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। किसी भी प्रकार की अनाधिकृत अनुपस्थिति जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 चुनाव से संबंधित आधिकारित कर्तव्य का उल्लंघन के अंतर्गत दंडनीय होगी, जो कि एक दंडनीय अपराध है।
सचिन गुप्ता द्वारा जारी आदेश के तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता देवेंद्र कौशिक को सांपला नगर पालिका के वार्ड संख्या एक से 8 एवं 16 में स्थित मतदान केंद्रों के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसी तरह लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता हितोष कौशिक को वार्ड संख्या 9 से 15 में स्थित मतदान केंद्रों के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी सचिन गुप्ता द्वारा जारी आदेश के तहत सेक्टर अधिकारी भी नियुक्त किए गए है। वार्ड संख्या 1, 2, 4 व 16 में स्थित मतदान केंद्रों के लिए पंडित नेकीराम शर्मा महाविद्यालय रोहतक के प्रो. डॉ. संजय दांगी, वार्ड संख्या 3, 5, 6, 7 व 8 में स्थित मतदान केंद्रों के लिए इसी महाविद्यालय के प्रो. डॉ. अनिल ढाका को सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी तरह वार्ड संख्या 9 से 12 में स्थापित किए गए मतदान केंद्रों के लिए सांपला स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय के प्रो. डॉ. मांगेराम तथा वार्ड संख्या 13 से 15 में स्थापित किये गए मतदान केंद्रों के लिए राजकीय महिला स्नातकोतर महाविद्यालय के प्रो. डॉ. सुभाष बल्हारा को सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया गया है।
आरक्षित ड्यूटी मजिस्ट्रेट व आरक्षित सेक्टर अधिकारी भी नियुक्त
सचिन गुप्ता द्वारा जारी आदेश के तहत जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता संदीप कुमार को आरक्षित ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। स्थानीय पंडित नेकीराम शर्मा महाविद्यालय के प्रो. डॉ. दिनेश सिंह व प्रो. डॉ. राजबीर गिल तथा जसिया स्थित महाविद्यालय के प्रो. राजकुमार सिवाच को आरक्षित सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह सभी अधिकारी यह निगरानी करेंगे कि सभी चुनाव प्रत्याशी चुनाव आदर्श आचार संहिता एवं हरियाणा राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी हिदायतों की अनुपालना कर रहे है। वे इसकी रिपोर्ट रिटर्निंग अधिकारी को करेंगे। यदि कोई प्रत्याशी आदेशों की अनुपालना नहीं कर रहा है तो वे रिटर्निंग अधिकारी के संज्ञान में लायेंगे तथा संबंधित प्रत्याशी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करेंगे।

