Sunday, November 24, 2024
Homeहरियाणारोहतकसरकारी कर्मचारियों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी की चेतावनी, जाने...

सरकारी कर्मचारियों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी की चेतावनी, जाने क्या कहा

रोहतक। सरकारी कर्मचारियों के लिए उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान कोई भी कर्मचारी जोकि सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं, वह किसी भी पार्टी या उम्मीदवार का चुनाव एजेंट नहीं बन सकता। यदि कोई कर्मचारी ऐसा करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

देश में आदर्श चुनाव आचार संहिता हो चुकी है लागू

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2024 की घोषणा के साथ ही देशभर में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसकी पालना करना आम जनता के साथ-साथ सरकारी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों का भी कर्तव्य है। चुनाव आदर्श आचार संहिता के तहत सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारी उम्मीदवार के चुनाव एजेंट, पोलिंग एजेंट या काउंटिंग एजेंट के तौर पर कार्य नहीं कर सकता है। यदि कोई कर्मचारी ऐसा करता पाया जाता है तो उसके विरुद्घ कारावास व जुमार्ना दोनों का प्रावधान है।

डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग से जारी हिदायतों के अनुसार कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा, जिससे जाति और समुदाय में तनाव या घृणा पैदा हो। राजनीतिक पार्टियां केवल नीतियों एवं कार्यक्रमों आदि के आधार पर भी दूसरी पार्टियों की आलोचना करने तक ही खुद को सीमित रखेंगी। उम्मीदवार निजी जीवन से जुड़े पहलुओं की आलोचना से खुद को दूर रखेंगे। वोट प्राप्त करने के लिए जाति या सांप्रदायिक अपील नहीं करेंगे।

धर्मिक स्थलों का न करें प्रचार में प्रयोग

जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा कि चुनाव आदर्श आचार संहिता के दौरान धार्मिक स्थानों जैसे मस्जिद, चर्च, मंदिर इत्यादि को चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। राजनीतिक दल एवं प्रत्याशी खुद को ऐसी गतिविधियों से दूर रखेंगे जो चुनावी कानून के तहत अपराध की श्रेणी में आती है। जिनमें मतदाताओं को प्रलोभन देना मतदाताओं को धमकी देना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में प्रचार करना तथा मतदान के लिए चुनाव प्रचार समाप्त होने के लिए निर्धारित समय के बाद जनसभा करना शामिल है। प्रत्येक नागरिक के शांतिपूर्वक एवं अबाधित घरेलू जीवन का सभी राजनीतिक पार्टियां एवं उम्मीदवार सम्मान करें।

एक पार्टी द्वारा लगाए पोस्टर नहीं हटाएगी दूसरी पार्टी

उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल व उम्मीदवार निजी संपत्ति के मालिक की अनुमति के बिना अपने कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत भूमि, भवन व कंपाउंड वॉल इत्यादि पर झंडे, बैनर, नोटिस व स्लोगन लगाने की अनुमति नहीं देगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी व उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वे विपक्षी पार्टियों द्वारा आयोजित की जा रही जनसभाओं व कार्यक्रमों में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। एक पार्टी द्वारा लगाए गए पोस्टर्स को दूसरी पार्टियों द्वारा नहीं हटाया जाएगा। राजनीतिक पार्टियां या चुनाव प्रत्याशी प्रस्तावित जनसभा की पूर्व सूचना स्थानीय प्रशासन को देंगे, ताकि समय पर सभी आवश्यक प्रबंध किए जा सकें।

नेताओं व राजनीतिक दलों से दूर रहने की हिदायत

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कर्मचारियों द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने बारे हिदायतें जारी की गई हैं। इन हिदायतों के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनैतिक दल या राजनीति में भाग लेने वाले किसी संगठन का न तो सदस्य हो सकता है और न ही इनसे संबंद्ध रख सकता है। कोई सरकारी कर्मचारी मतदाताओं को प्रभावित करने की किसी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी अपने व्यक्तिगत वाहन अथवा रिहायशी मकान पर भी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किसी भी प्रकार का चुनाव चिन्ह नहीं लगा सकता है और न ही कोई सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रचार में भाग ले सकता है। किसी भी कर्मचारी का उक्त गतिविधियों में शामिल होना पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

- Advertisment -
RELATED NEWS
- Advertisment -

Most Popular