Punjab News: चंडीगढ़ ज़िला अदालत अब हसन मुहीउद्दीन सिद्दीकी (42) के खिलाफ़ मामले की सुनवाई करेगी, जिन पर इंटरनेट मीडिया (सोशल मीडिया) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ़ विवादित, गुमराह करने वाली और आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है।
चंडीगढ़ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 196, 318, 336(1), 336(3), 336(4), 340, 353 और 356 के तहत अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले की सुनवाई 26 जून से शुरू होगी। गौरतलब है कि हसन को चंडीगढ़ पुलिस ने 25 अप्रैल को गिरफ्तार किया था और तब से वह जेल में हैं। ज़िला अदालत ने अब तक उनकी ज़मानत अर्ज़ी दो बार खारिज कर दी है।
मशहूर लेखिका मधु किश्वर समेत 6 लोगों के खिलाफ़ FIR: इसी मामले में, दिल्ली की रहने वाली 74 वर्षीय मशहूर लेखिका मधु किश्वर ने भी ऐसी ही टिप्पणी की थी। सेक्टर-26 पुलिस स्टेशन की पुलिस ने दो महीने पहले हसन और मधु किश्वर समेत छह लोगों के खिलाफ़ FIR दर्ज की थी। जहाँ हसन पुलिस हिरासत में हैं, वहीं पुलिस अभी तक मधु किश्वर को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।
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यह मामला 19 अप्रैल को शुरू हुआ, जब पूर्व BJP पार्षद और वकील सतिंदर सिंह ने चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि कई सोशल मीडिया यूज़र्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक आपत्तिजनक वीडियो गुमराह करने वाले कैप्शन के साथ वायरल कर रहे थे।
शिकायतकर्ता के अनुसार: यह ओरिजिनल वीडियो सबसे पहले अमेरिका के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अपलोड किया था। बाद में, उसी वीडियो को प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ दिया गया और वह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

