Tuesday, May 21, 2024
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पंचायत की जमीन होगी कब्जा मुक्त, मंत्री लालजीत भुल्लर ने अभियान में तेजी लाने के दिये निर्देश

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पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने आज विभाग के सभी फील्ड अधिकारियों को पंचायती जमीनों से कब्जा मुक्त कराने के अभियान में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिये। पंजाब सिविल सचिवालय में अपने कार्यालय में विभाग के सभी मंडलीय निदेशकों और डीडीपीओ के साथ एक आपातकालीन बैठक में। लालजीत सिंह भुल्लर ने निर्देश दिया कि फील्ड अधिकारी 15 दिनों के भीतर अपनी-अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री ने अधिकारियों से ब्लॉकवार कब्जे वाली पंचायती जमीनों का ब्यौरा लिया। उन्होंने कहा कि पी.पी. अधिनियम की धारा-7 के तहत 6926 एकड़ पंचायत भूमि के मामले डीडीपीओ के पास लंबित हैं, जबकि धारा 11 के तहत 20734 एकड़ जमीन के कब्जे से संबंधित मामले विभाग के मंडल निदेशकों और अतिरिक्त उपायुक्तों के पास लंबित हैं।

इसके अलावा 42381 एकड़ जमीन ऐसी है जिसके संबंध में संबंधित अधिकारियों ने अभी तक पीपी की मंजूरी नहीं दी है। अधिनियम की धारा-7 के तहत कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इन मामलों की शीघ्र सुनवाई कर समाधान करने तथा लंबित मामलों में कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

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लालजीत सिंह भुल्लर ने ऊपरी अदालतों में लंबित मामलों की उचित पैरवी पर जोर देते हुए क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों को अदालतों में सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के मामलों में बीडीपीओ और उच्चतम न्यायालय में डीडीपीओ स्तर के अधिकारियों को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहना चाहिए ताकि इन मामलों में विभाग का अच्छा प्रतिनिधित्व हो सके।

लालजीत सिंह भुल्लर ने कड़े शब्दों में कहा कि पंचायत की जमीनों के मालिकाना हक को लेकर राजस्व रिकार्ड में हुई कुछ अनियमितताओं की जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि जानबूझकर ऐसा किया गया है तो दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। कैबिनेट मंत्री ने सभी डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी को यह भी निर्देश दिया कि वे विभाग के अधिकारियों को पंचायती जमीनों से कब्जा छुड़ाने के लिए आवश्यक प्रशासनिक सहायता प्रदान करें।

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