Sunday, May 5, 2024
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गांव की चौधर को लेकर शुरू हुई हत्याओं पर आया बड़ा फैसला, एक ही परिवार के 18 दोषियों को मिली उम्रकैद

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उम्रकैद की सजा में गांव बड़ेसरा निवासी मुख्य अभियुक्त आनंद उर्फ बबलू पूर्व सरपंच, पवन उर्फ भोलू, कपूर, वजीर, जगवंत, बलवान, प्रमोद उर्फ मोनी, पवन, रवींद्र, सबीर, अजीत उर्फ जीता, कर्मवीर, आनंद उर्फ बबलू का भाई लेहणा, सोनू, नरेश, सुधीर शामिल है।

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भिवानी। गांव की चौधर को लेकर शुरू हुआ बहुचर्चित बड़ेसरा हत्याकांड में बड़ा फैसला आया है। भिवानी की अदालत ने विवादास्पद बलजीत बडेसरा हत्याकांड में जेल में बंद आनंद उर्फ ​​​​बबलू, पूर्व सरपंच और उसके परिवार सहित 18 आरोपियों को दोषी ठहराया है। आरोपियों को शरण देने के मामले में शामिल दो आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने गुरुवार को दोषियों को उम्रकैद की सजा सुना दी है। जिले का बहुचर्चित हत्याकांड के इस खूनी खेल में अब तक छह लोगों की मौत हो चुकी है।

गांव बड़ेसरा में बहुचर्चित बलजीत व भलेराम हत्याकांड में न्यायालय ने 18 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 14 अगस्त को इन सभी 18 लोगों को दोषी करार दिया था। जिले का ये हत्याकांड 2017 में महिला सरपंच की आरटीआई लगाए जाने को लेकर हुआ था। इस प्रकरण में अब तक छह लोगों की हत्या हो चुकी है। भिवानी न्यायालय में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी यादव ने गुरुवार को बलजीत व उसके चाचा भलेराम हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त आनंद उर्फ बबलू पूर्व सरपंच समेत 18 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

उम्रकैद की सजा में गांव बड़ेसरा निवासी मुख्य अभियुक्त आनंद उर्फ बबलू पूर्व सरपंच, पवन उर्फ भोलू, कपूर, वजीर, जगवंत, बलवान, प्रमोद उर्फ मोनी, पवन, रवींद्र, सबीर, अजीत उर्फ जीता, कर्मवीर, आनंद उर्फ बबलू का भाई लेहणा, सोनू, नरेश, सुधीर शामिल है। एडीजे रजनी यादव की कोर्ट ने गुरुवार को 18 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

मामले के अनुसार भिवानी जिले के गांव बडेसरा निवासी बलजीत ने गांव के सरपंच सुदेश के खिलाफ आरटीआई दायर की थी सुदेश की 10वीं की मार्कशीट फर्जी पाई गई। तभी से दोनों पक्षों के बीच झगड़ा चल रहा था। इसी झगड़े में बलजीत और उसके परिवार के पांच सदस्यों की हत्या कर दी गई है। 2017 में बलजीत और उसके चाचा भल्लेराम और चाचा महेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी यादव ने 14 अगस्त को बड़ेसरा हत्याकांड में सुनवाई के दौरान बबलू सरपंच और उसके परिवार समेत 18 आरोपियों को दोषी करार दिया था। दोषियों में आनंद उर्फ ​​बब्लू, गांव बड़ेसरा का पूर्व सरपंच, पवन उर्फ ​​भोलू, कपूर, वजीर, जगवंत, बलवान, प्रमोद उर्फ ​​मोनी, पवन, रवींद्र, सबीर, अजीत उर्फ ​​जीता, कर्मवीर, आनंद उर्फ ​​बब्लू का भाई लेहना, सोनू, नरेश, सुधीर शामिल हैं। अब तक हुई हत्याओं में एक पक्ष से पांच और दूसरे पक्ष से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है।

अक्टूबर 2019 में पूर्व सरपंच पवन की भी हत्या कर दी गई थी। 2020 में तीसरी हत्या में बलजीत के चाचा की उनके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा परिवार के कई सदस्यों पर जानलेवा हमला किया गया था। बबलू पक्ष के 50 वर्षीय महेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमले में मास्टर अजीत उर्फ ​​बलिया गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हत्या के अलावा कई लोगों पर जानलेवा हमला भी हो चुका है।

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