पंजाब, पंजाब राज्य चुनाव आयोग द्वारा राज्य में होने वाले ग्राम पंचायतों के आम चुनावों के लिए उचित प्रबंध किए जा रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने बताया कि जहां तक पंचायत चुनावों में उपयोग के लिए मतदाता सूचियों का सवाल है, 1 जनवरी 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 7 जनवरी 2024 को सभी उपायुक्तों द्वारा कर दिया गया है।
उन्होंने यह भी बताया कि आम जनता से दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने के बाद जिलों में संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा 29 दिसंबर 2023 तक उक्त मतदाता सूची को अद्यतन कर दिया गया है।
उन्होंने आगे बताया कि मतदाता सूची की पवित्रता बनाए रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी पात्र मतदाता, जिन्होंने अभी तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं कराया है, वे मतदाता के रूप में पंजीकरण करने का अवसर प्रदान करने के लिए, राज्य चुनाव आयोग ने सभी उपायुक्तों-सह-जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि वे अपने जिलों के सभी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (एसडीएम) को सभी कार्य दिवसों पर अद्यतन करने के लिए शीघ्रता से कार्य करें मतदाताओं के पंजीकरण, वोट डालने और मतदाता सूची में संशोधन के लिए क्रमशः फॉर्म I, II और III में आवेदन स्वीकार करके पंचायत चुनावों में मतदाता सूची का उपयोग किया जाता है।
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अधिक जानकारी साझा करते हुए उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए 20.08.2024 (मंगलवार), 21.08.2024 (बुधवार) और 22.08.2024 (गुरुवार) को एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। पंजाब राज्य में संबंधित ग्राम पंचायतों की राजस्व संपदा के अंतर्गत आने वाली आम जनता को सूचित किया जाता है कि वे अपना वोट दर्ज करने के लिए फॉर्म I, किसी भी आपत्ति/वोट वापस लेने के लिए फॉर्म II और मतदाता सूची में किसी भी संशोधन के लिए फॉर्म III का उपयोग कर सकते हैं।
उक्त फॉर्म निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (एसडीएम) के कार्यालय में उपलब्ध हैं या आयोग की वेबसाइट sec.punjab.gov.in से “पंचायती चुनाव वैधानिक प्रपत्र” के तहत डाउनलोड किए जा सकते हैं।