Friday, September 20, 2024
Homeहरियाणारोहतकविधानसभा चुनाव के लिए वोट बनवाने के लिए एक और मौका, इस...

विधानसभा चुनाव के लिए वोट बनवाने के लिए एक और मौका, इस दिन मतदान केंद्रों पर आयोजित होंगे विशेष शिविर 

रोहतक : उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा पात्र व्यक्तियों को वोट बनवाने का एक और अवसर प्रदान किया गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जुलाई 2024 को आधार तिथि मानकर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 26 अगस्त तक किया जाएगा तथा 27 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

अजय कुमार ने बताया कि संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान सभी बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मतदाताओं के घर-घर जाकर मतदाता वेरिफिकेशन का कार्य कर रहे हैं तथा मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूचियों से हटाये जा रहे है। नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने तथा फोटो युक्त मतदाता सूची तैयार करने का कार्य किया जा रहा है। गत 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण करने वाले ऐसे मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने हेतु फार्म नं. 6 के साथ सम्बन्धित दस्तावेज तथा फोटोग्राफ आदि लगाकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकता है। फार्म नं0 6 के साथ नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित रिहायशी तथा जन्म प्रमाण पत्र साथ लगाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अन्य स्थान पर स्थानांतरित हुए मतदाताओं व मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटवाने के लिए फार्म नंबर 7 भरकर बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा करवा सकते हैं। मतदाता सूची में दर्ज किसी प्रकार की अशुद्धि को ठीक करवाने के लिए फार्म नंबर 8 भरकर बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा करवा सकते हैं।

अवकाश के दिन मतदान केंद्रों पर आयोजित होंगे विशेष शिविर 

उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग की हिदायत अनुसार 16 अगस्त 2024 तक मतदाता सूचियों से जुड़े, दावे तथा आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। मतदाता सूचियों में अधिक से अधिक योग्य मतदाताओं के नाम शामिल करवाने तथा मतदाता सूचियों में अशुद्धियों को दूर करने के लिए 3 अगस्त (शनिवार) व 4 अगस्त (रविवार) तथा 10 अगस्त (शनिवार) व 11 अगस्त (रविवार)के दिन मतदान केन्द्रों पर विशेष कैंप आयोजित किए जायेंगे। उक्त दिनों में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) प्रात: 9 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करेंगे। इस दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता सूचियाँ भी आम जनता के अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेंगी।

- Advertisment -
RELATED NEWS
- Advertisment -

Most Popular