हरियाणा में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को गेहूं खरीद के लिए एडवांस राशि दी जाएगी। राज्य सरकार की ओर से कर्मियों को बिना ब्याज के 23 हजार रुपये राशि दी जाएगी। वित्त विभाग की ओर से गेहूं खरीद के लिए एडवांस राशि की मंजूरी दे दी है।
वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, राज्य के मंडलायुक्त, जिला उपायुक्त, उपमंडल अधिकारी, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार और सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को पत्र लिखकर सूचित किया है कि वित्त वर्ष 2024- 25 के दौरान गेहूं खरीद के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का ब्यान मुक्त अग्रिम अनुदान दिया जाएगा।
विभागाध्यक्षों की ओर से गेहूं के अग्रिम अनुदान पर होने वाले व्यय को लेकर वित्त विभाग को 15 जून तक सूचित करना होगा। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि राज्य के सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जो अपने लिए गेहूं खरीदना चाहते हैं, उन्हें 23 हजार रुपये की अग्रिम अनुदान ब्याज देने का फैसला लिया है।