Sunday, November 24, 2024
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Punjab, जब्त की गई खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू की संपत्ति

Punjab, एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन सिख्स फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू की संपत्ति शनिवार को जब्त कर ली। यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत की गई है।

एआईए के अधिकारियों ने बताया कि संपत्ति जब्त करने संबंधी नोटिस खालिस्तान समर्थक पन्नू के चंडीगढ़ स्थिति आवास के बाहर लगाया गया। वहीं घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दी गई है।

अमृतसर में लगाए गए नोटिस में लिखा गया है कि (अमृतसर) जिले के खानकोट गांव में गुरपतवंत सिंह पन्नू के स्वामित्व वाली कृषि भूमि जब्त की जाती है। नोटिस में उक्त जमीन का विवरण भी दिया गया है।

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नोटिस में कहा गया है, चंडीगढ़ के सेक्टर 15-सी के मकान नंबर 2033 का एक चौथाई हिस्सा, एनआईए के मामले में घोषित अपराधी गुरपतवंत सिंह पन्नू के स्वामित्व वाला है, जिसे एनआईए की विशेष अदालत,एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब के आदेशों पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, 1967 की धारा 33 (5) के तहत जब्त किया जाता है। यह सूचना आम जनता के लिए है।

कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में 18 जून को हुई सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत और कनाडा के बीच जारी राजनयिक विवाद के बीच एनआईए ने यह कार्रवाई की है।

पन्नू ने कथित तौर पर कनाडा में मौजूद हिंदुओं से देश छोड़कर भारत जाने को कहा है। पन्नू को केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकवादी घोषित किया था।

 

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