Friday, May 17, 2024
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रोहतक में शिक्षिका के 5 लाख की धोखाधड़ी, घर खरीदने के लिए दिया था एडवांस

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शिवाजी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में आरोपी मां-बेटे के खिलाफ इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 120 बी के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।

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रोहतक। रोहतक में एक निजी स्कूल की शिक्षिका के साथ 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। करौंथा गांव की पीड़िता का कहना है कि उनके साथ मां-बेटे ने साजिश रचकर कथित तौर पर 5 लाख रुपए ठग लिए। टीचर ने घर खरीदने के लिए बेटे को अग्रिम राशि के तौर पर 3 चेक दिए थे। यह चेक घर के मालिक को दिए जाने थे लेकिन बेटे ने धोखाधड़ी करके अपने और अपनी मां के अकाउंट में डाल लिए। डीसी रोहतक से इस मामले की शिकायत की गई थी। शिवाजी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में जांच के बाद मंगलवार को मां-बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी व साजिश रचने का केस दर्ज कर लिया है।

अपनी शिकायत में करौंथा गांव की पीड़ित सुमन धनखड़ ने बताया है कि वो रोहतक के एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है। उसने जतिन सहरावत नाम के एक युवक के साथ घर खरीदने के लिए सौदा तय किया था। इस घर की अग्रिम राशि के तौर पर उसने सोनीपत के बिलबिलान गांव के आशीष मलिक को 3 चेक दिए थे। आशीष ने ही घर दिखाया था। सुमन धनखड़ का कहना है कि जतिन की पत्नी का नाम नीलम है। इसलिए 2-2 लाख रूपए के 2 चेक नीलम के नाम पर आशीष को दिए थे जबकि एक चेक एक लाख रुपए का आशीष को दिया था।

शिवाजी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। आशीष की मां का नाम भी नीलम है, इसलिए उसने धोखाधड़ी कर 2-2 लाख रूपए के दोनों चेक अपनी मां के बैंक अकाउंट में जमा करा दिए जबकि एक लाख रुपए का चेक अपने खुद के बैंक अकाउंट में जमा करा दिया। इस प्रकार उसके साथ 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। सुमन का कहना है कि नीलम और आशीष से कई बार 5 लाख रुपए की राशि मांगी गई लेकिन दोनों मां-बेटे ने इनकार कर दिया। इस बारे में सरपंच को भी अवगत कराया गया तो उसने पुलिस प्रशासन की मदद लेने की सलाह दी।

पीड़ित ने इसके बाद डीसी रोहतक को इस मामले की शिकायत दी। डीसी ने धोखाधड़ी से संबंधित मामला होने की वजह से एसपी रोहतक को भेज दिया। एसपी के आदेश पर जांच की गई। शिकायतकर्ता सुमन धनखड़ का कहना है कि उसने यह राशि मुथूट फाइनेंस के पास अपने जेवरात रखकर ली थी। जिसका हर माह का 5 हजार रुपए ब्याज है। शिवाजी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में आरोपी मां-बेटे के खिलाफ इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 120 बी के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।

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