Thursday, November 21, 2024
Homeपंजाबविजिलेंस ब्यूरो ने करोड़ों रुपये के धान घोटाले में भगोड़े गुलशन जैन...

विजिलेंस ब्यूरो ने करोड़ों रुपये के धान घोटाले में भगोड़े गुलशन जैन को गिरफ्तार किया

विजिलेंस ब्यूरो (वीबी) ने अमृतसर जिले में करोड़ों रुपये के धान घोटाले में वांछित भगोड़े (पीओ) गुलशन जैन को गिरफ्तार करके एक बड़ी सफलता हासिल की है। गौरतलब है कि गुलशन जैन को 2019 में कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया था।

विजिलेंस ब्यूरो के आधिकारिक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि अमृतसर जिले के जंडियाला निवासी गुलशन जैन पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है। क्रमांक 44 दिनांक 05.04.2018 के संबंध में गिरफ्तार किया गया। मामला आईपीसी के तहत पुलिस स्टेशन जंडियाला गुरु (अमृतसर ग्रामीण) में है। विभिन्न धाराओं 406, 409, 420, 467, 468, 471, और 120-बी के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (डी) और 13 (2) के तहत दर्ज किया गया था।

उन्होंने आगे बताया कि वीरू मॉल मुल्ख राज राइस मिल के निदेशकों/मालिकों, जो गुलशन जैन के परिवार के सदस्य हैं, सहित 10 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा, राज्य सरकार की खरीद एजेंसियों द्वारा मिल को आवंटित लगभग 33.6 करोड़ रुपये के धान के हेरफेर और गबन में कथित संलिप्तता के लिए पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था।

प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी डी.एफ.एस.ओ. रमिंदर सिंह बाठ, एएफएसओ श्रीमती विपन शर्मा, इंस्पेक्टर गुरजिंदर कुमार, सांख्यिकीय तकनीकी सहायक (एसटीए) परमिंदर सिंह भाटिया और डी.एफ.एस.सी. अमृतपाल सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और उसके खिलाफ संबंधित अदालत में चालान पेश किया जा चुका है।

सोनीपत में बड़ी वारदात : दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप में हथियारबंद लुटेरे घुसे, मालिक पर हमला कर लूट ले गए जेवरात

उन्होंने यह भी कहा कि मिल के निदेशकों/मालिकों ने जंडियाला गुरु में पंजाब नेशनल बैंक को भी कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये का चूना लगाया है। इस मामले की जांच 24.04.2018 को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो को सौंपी गई थी। फिलहाल, मोहाली में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) की देखरेख में सतर्कता ब्यूरो की विशेष जांच टीम (एसआईटी) आगे की जांच कर रही है।

उल्लेखनीय है कि गुलशन जैन समेत पांच आरोपियों को सक्षम न्यायालय ने वर्ष 2019 में भगोड़ा घोषित कर दिया था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपनी घोषणा और लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) दिनांक 03.07.2024 को रद्द करते हुए गुलशन जैन को 30.09.2024 को या उससे पहले संबंधित अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के आदेशों के बाद एआईजी, ईओडब्ल्यू, पंजाब के कार्यालय ने इस मामले के संबंध में निदेशक ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन को सूचित कर दिया है।

गौरतलब है कि सी.बी.आई एजेंसी द्वारा दर्ज अन्य मामलों के सिलसिले में गुलशन जैन को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे, नई दिल्ली से गिरफ्तार किया था। प्रवक्ता ने कहा कि सतर्कता ब्यूरो (वीबी) ने उनका प्रोडक्शन वारंट प्राप्त करने के बाद गुरुवार को उक्त मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। प्रवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने आरोपियों की 5 दिन की पुलिस रिमांड दी है।

- Advertisment -
RELATED NEWS
- Advertisment -

Most Popular