रोहतक। रोहतक के डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए एडीसी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। मतदान के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों की सहायता ली जाएगी।
प्रकाशित सूची के अनुसार मतदाताओं की संख्या
डीसी ने बताया कि जिला रोहतक में 18 से 19 वर्ष के 11496 नए मतदाता हैं, जो पहली बार मतदान करेंगे। 85 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के कुल 13178 मतदाता हैं। उन लोगों से संपर्क किया जाएगा और आयोग के दिशा निर्देशानुसार उनसे मतदान के लिए विकल्प चुनने के लिए कहा जाएगा। DC अजय कुमार ने बताया कि रोहतक संसदीय क्षेत्र में 22 जनवरी 2024 को प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार मतदाताओं की संख्या 1863973 है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 986777 और प्रकार महिला मतदाताओं की संख्या 877196 है। संसदीय क्षेत्र में 1884 मतदान केंद्र बनाए हैं, जबकि गांव की संख्या 547 है। उन्होंने बताया कि रोहतक संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत महम, गढ़ी-सांपला-किलोई, रोहतक, कलानौर, बहादुरगढ़, बदली, झज्जर, बेरी व कोसली विधानसभा क्षेत्र आते हैं।
संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों की मैपिंग
डीसी अजय कुमार ने कहा कि संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों को चिन्हित करने के लिए मैपिंग का कार्य किया जा रहा है। सेक्टर अधिकारी इस कार्य में लगे हुए हैं। उनकी रिपोर्ट के आधार पर संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान करके सूची तैयार कर ली जाएगी। निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है।
चुनाव के दृष्टिकोण से जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा सुरक्षा बलों की 10 कंपनियों की मांग की गई है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के संशय को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब में उन्होंने कहा कि भारत चुनाव आयोग द्वारा इस संबंध में स्पष्ट गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि ईवीएम पूर्ण रूप से सुरक्षित है और इसे हैक नहीं किया जा सकता।
डीसी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से की बैठक
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार की अध्यक्षता में लघु सचिवालय के सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक में डीसी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ध्वज संहिता की अनुपालन के साथ राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग करने में कोई मनाही नहीं है। अगर कोई समर्थन उम्मीदवार की अथॉरिटी के बिना अपनी संपत्ति पर वोट मांगने की अपील की प्रचार सामग्री लगता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 171 एच में कार्रवाई करने का प्रावधान है।