चुनावी बॉन्ड का खुलासा करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सोमवार को सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए, जो भी एसबीआई के पास है, इसमें चुनावी बॉन्ड नंबर भी शामिल थे।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश देते हुए कहा कि 21 मार्च शाम पांच बजे तक सारी जानकारी उपलब्ध कराएं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एसबीआई को चुनिंदा जानकारी का खुलासा नहीं करना चाहिए। इसी के साथ जो भी बॉन्ड के पैसे निकाल लिए गए हैं, उनके अल्फान्यूमेरिक संख्या और सीरियल नंबर भी बताने होंगे।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पिछली सुनवाई के दौरान भी कहा था कि आपको चुनावी बॉन्ड पर यूनिक नंबर भी बताना होगा।
SBI की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम चुनावी बॉन्ड के नंबर समेत सभी जानकारी देंगे। बैंक अपने पास मौजूद किसी भी जानकारी को छिपाकर नहीं रखेगा।
वहीं इस मामले में केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस फैसले को अदालत के बाहरखेला जा रहा है। इस मामले में सोशल मीडिया पर पोस्ट की श्रृंखला शुरू हो गई है। मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध में कुछ निर्देश जारी करने का विचार करने को कहा है।