Sunday, November 24, 2024
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जेल से बाहर नहीं आएंगे सुखपाल खैरा, एक और मामला दर्ज, जानें…

2015 में मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले में एसआईटी जांच के बाद गिरफ्तार किए गए भुलत्थ के वर्तमान कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा को भले ही पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने जमानत दे दी हो, लेकिन जमानत मिलने के बाद भी उनकी रिहाई संभव नहीं हो पाई। कपूरथला में खैरा के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की गई है। कपूरथला के सुभानपुर थाने में आईपीसी की धारा 195ए और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। SHO बलजीत सिंह ने इसकी पुष्टि की है।

सुखपाल खैरा के बेटे एडवोकेट महताब खैरा ने इसे पंजाब के मुख्यमंत्री की बदले की कार्रवाई बताया है। एक्स के जरिए उन्होंने लिखा है कि एक तरफ पिता को अभी एनडीपीएस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत मिली है। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने बदले की भावना से उनके खिलाफ एक और मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।

उसे कपूरथला में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना है। महताब खैरा ने आगे कहा कि मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि उनके पिता मुख्यमंत्री की इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम अपनी लड़ाई इसी तरह जारी रखेंगे।

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वर्ष 2015 में जलालाबाद पुलिस ने मार्केट कमेटी ढिलवां के पूर्व चेयरमैन गुरदेव सिंह समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनके कब्जे से 2 किलो हेरोइन, 24 सोने के बिस्कुट, एक देसी प्वाइंट 315 बोर पिस्तौल, दो पाकिस्तानी सिम कार्ड और एक टाटा सफारी कार बरामद की गई है। इस मामले में खैहरा का नाम मार्केट कमेटी ढिलवां के पूर्व चेयरमैन गुरदेव सिंह के साथ उनके कथित संबंधों के कारण सामने आया था.

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