Thursday, August 13, 2026
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रोहतक नगर निगम का सख्त निर्देश : दो दिन के अंदर स्वयं हटाएं अनाधिकृत विज्ञापन अन्यथा जुर्माना वसूला जाएगा

रोहतक : नगर निगम आयुक्त धर्मेन्द्र सिंह ने कहा कि नगर निगम, रोहतक द्वारा अवैध होर्डिंग्स/फ्लैक्स, पोस्टर आदि लगाने वालों के विरूद्व निगम की टीम द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है तथा इस कार्य की निरंतर निगरानी की जा रही है।
नगर निगम की टीम मुख्य मार्गों पर लगे अवैध होर्डिंग्स/फ्लैक्स, पोस्टर आदि हटवाने के साथ-साथ, उल्लंघनकर्ताओं को चिन्हित कर रही है। उल्लंघनकर्ताओं नोटिस दिए जा रहे है तथा सम्बन्धित के विरूद्व हरियाणा प्रीवेन्शन ऑफ डिफेसमेन्ट आफ प्रॉपर्टी एक्ट 1989 व विज्ञापन निति के तहत कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम, रोहतक की टीम को सख्त निर्देश दिए जा चुके है कि वे नगर निगम, रोहतक क्षेत्र में निरंतर निरीक्षण करें तथा अवैध तरीके से लगे होर्डिंगस/फ्लैक्स, पोस्टर आदि को हटाया जाए। आप सभी से पुनः अपील है कि दो दिन के अंदर-अंदर अपने अनाधिकृत पोस्टर/बैनर इत्यादि हटा लें अन्यथा निगम की टीम द्वारा उनको हटाया जाएगा व सम्बंधित के विरूद्ध हरियाणा प्रीवेन्शन ऑफ डिफेसमेन्ट आफ प्रॉपर्टी एक्ट 1989 व विज्ञापन निति के तहत कार्रवाई कर जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माना न भरने वालों की FIR भी दर्ज करवाई जाएगी।
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