Friday, September 18, 2026
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SEBI ने अपंजीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर निवेशकों को चेतावनी दी

SEBI ने सोमवार को निवेशकों को अपंजीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से लेनदेन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। सेबी ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म निवेशकों को गैर-सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियां प्रदान कर रहे हैं, जो किसी भी नियामक या पर्यवेक्षी निरीक्षण के अधीन नहीं हैं। इसके अलावा, इनमें निवेशकों की सुरक्षा और शिकायत निवारण तंत्र का भी अभाव है।

सेबी ने बयान में कहा कि अपंजीकृत प्लेटफॉर्म और गैर-सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के जारीकर्ता कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी अधिनियम, 1992 और अन्य संबंधित विनियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ये उल्लंघन तब होते हैं जब 200 से अधिक निवेशकों को गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियां ऑफर की जाती हैं, जिससे यह सार्वजनिक निर्गम के रूप में माना जाता है।

सेबी ने निवेशकों को सलाह दी कि वे इन प्लेटफॉर्म्स से दूर रहें और केवल सेबी द्वारा पंजीकृत स्टॉक ब्रोकरों द्वारा संचालित ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स का ही उपयोग करें। इन प्लेटफॉर्म्स पर निवेश करने से निवेशकों को सेबी और स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा, शिकायत निवारण तंत्र और विवाद समाधान सेवाएं प्राप्त हो सकती हैं।

निवेशकों को अपंजीकृत बिचौलियों, प्लेटफॉर्म्स या ऐप्स के माध्यम से निवेश करने से बचने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स पर निवेशकों को आवश्यक सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पाएगा।

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