Saturday, June 1, 2024
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School Bus Accident Case : स्कूल बस हादसे की जांच के लिए कमेटी का पुनर्गठन, DEO को बाहर निकाला

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हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जीएल पब्लिक स्कूल कनीना की स्कूल बस की दुर्घटना के संबंध में मामले की जांच करने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। अब इस समिति का पुनर्गठन किया गया है। उपायुक्त ने विरोध के बाद इस कमेटी में से जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को बाहर निकाल दिया है।

उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में एसडीएम कनीना, उप पुलिस अधीक्षक कनीना व सिटी मजिस्ट्रेट की समिति गठित की है। यह समिति दुर्घटना में हुई छात्रों की  मौत व घायल हुए छात्रों के घटना के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच करेगी।

सुरक्षित स्कूल वाहन नीति की पालना के लिए धारा 144 के आदेश पारित किए

वहीं  जिलाधीश मोनिका गुप्ता ने हरियाणा सरकार द्वारा जारी सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश पारित कर सभी स्कूलों के प्रबंधन को विद्यार्थीयों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए आदेश पारित किए हैं।जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि छात्रों के सुरक्षित और सुरक्षित परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा बसों और ड्राइवरों की उचित निगरानी नहीं की जाती है जिसके परिणामस्वरूप मानव जीवन, छात्रों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है। विगत दिनों जीएल पब्लिक स्कूल कनीना की एक स्कूल बस छात्रों को ले जाते समय उन्हाणी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके परिणामस्वरूप छह विधार्थियों की जान चली गई और कई घायल हो गए। पुलिस अधीक्षक, जिला के सभी एसडीएम, सचिव, आरटीए,  जिला शिक्षा अधिकारी तथा जिला महेंद्रगढ़ के सभी खंड शिक्षा अधिकारी इन आदेशों का पालन करवाएंगे।इस आदेश का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा।

ये हैं सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की चेक लिस्ट

  •  सरकार ने सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी बनाई हुई है। सभी स्कूलों को इन नियमों का पालन करना होता है। पॉलिसी के अनुसार स्कूल बस के चालक के पास 5 वर्ष के अनुभव के साथ वैध ड्राइविंग लाइसेंस, वैध कंडक्टर अटेंडेंट लाइसेंस, वर्दी के साथ लाइसेंस नंबर के साथ ड्राइवर और कंडक्टर की नेम प्लेट, वैध पंजीकरण फिटनेस प्रमाण पत्र, वैध रूट परमिट अनुमति, मानदंडों के अनुसार बस का रंग, वैध बीमा प्रमाण पत्र, वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र हो।
  • मानदंडों के अनुसार, स्पीड गवर्नर फिट किया गया है और काम कर रहा है, मानदंडों के अनुसार जीपीएस सिस्टम फिट किया गया है और काम कर रहा है, यह भी सुनिश्चित करना होता है। अग्निशामक यंत्र फिट, हॉर्न चालू हालत में है, टायर की स्थिति अच्छी है, ब्रेक और इमरजेंसी ब्रेक काम कर रहे हैं, संकेतक चालू हालत में हैं, हेड लाइट और बैक लाइट काम कर रहे हैं, रिफ्लेक्टर लगे हैं।
  • पॉलिसी के अनुसार, आगे और पीछे की तरफ रिफ्लेक्टिव टेप चिपकाया गया है, वाइपर काम करने की स्थिति में हैं, फर्स्ट एड बॉक्स (दवाओं की एक्सपायरी डेट भी चेक की गई है, रूट बोर्ड और टाइमिंग डिस्पले, मानक के अनुसार नंबर प्लेट लगाई गई है, टिंटेड ग्लास और पर्दे लगे हैं या नहीं, बस के आगे और पीछे की तरफ “स्कूल बस” या “ऑन स्कूल ड्यूटी” लिखा हुआ है व पुलिस और दुर्घटना सूचना नियंत्रण कक्ष और वाहन मालिक का संपर्क नंबर बस के अंदर और बाहर प्रदर्शित है।
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