रोहतक : जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धाराओं 16-1 व 17-2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अवैध निर्माण को गिराने जाने की कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिïगत डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए है।
जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार जनस्वास्थ्य विभाग महम के एसडीई सुरजीत सिंह व लाखनमाजरा के बीडीपीओ करतार सिंह को गांव निंदाना के नजदीक नेशनल हाईवे 152-डी पर बने अवैध निर्माण को गिराए जाने की कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
इसी प्रकार से जिलाधीश ने लोक निर्माण विभाग के एसडीई सुरिंद्र को एनएच-9 पर अवैध रूप से लगाए गए विज्ञापन ढांचों को गिराए जाने की कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।
जारी आदेशों के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर डयूटी मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहेंगे।
डयूटी मजिस्ट्रेट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रदत्त एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि नियमानुसार कार्रवाई हो।