Thursday, August 13, 2026
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रोहतक नगर निगम की सख्ती शुरू, स्वयं हटाएं पोस्टर-बैनर अन्यथा FIR करवाई जाएगी दर्ज

Rohtak News : नगर निगम आयुक्त डा0 आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि नगर निगम द्वारा शहर में सफाई कार्य व सौन्दर्यकरण के कार्य करवाये जा रहे है। परन्तु प्रायः देखने में आया है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध होर्डिंगस/फ्लैक्स, पोस्टर आदि लगाकर दीवारों, चौराहों, पुलों व मुख्य मार्गों को गंदा किया जाता है जिससे शहर की छवि पर भी प्रभाव पड़ता है। नगर निगम शहर में सफाई कार्य एवं सौन्दर्यकरण के कार्य के प्रति काफी गंभीर है।

नगर निगम की टीम द्वारा बुधवार को शहर में निरीक्षण कर अवैध होर्डिंग्स/फ्लैक्स, पोस्टर आदि लगाने वालों के विरूद्व सख्त कार्रवाई करते हुए हरियाणा प्रीवेन्शन ऑफ डिफेसमेन्ट आफ प्रोपर्टी एक्ट 1989, विज्ञापन निति के तहत 6 चालान लगभग एक लाख रुपए के किए गए। सम्बन्धित उल्लंघनकर्ताओं की संयुक्त आयुक्त मंजीत द्वारा सुनवाई की गई तथा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि 18 दिसंबर तक अवैध रूप से लगाए गए पोस्टर/बैनर स्वयं हटवाते हुए जुर्माना भरें अन्यथा सम्बन्धित के विरूद्व प्राथमिकी (FIR) दर्ज करवाई जाएगी।

नगर निगम आयुक्त बताया कि निगम क्षेत्र में केवल नगर निगम कार्यालय से स्वीकृति उपरांत चिन्हित साइटों पर ही होर्डिंग्स/फ्लैक्स लगाने की अनुमति है, इसलिए अवैध रूप से होर्डिंग्स/फ्लैक्स/पोस्टर आदि न लगाएं। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि होर्डिंग्स/फ्लैक्स, पोस्टर आदि हटवाने के दौरान लगने वाला हर्जा-खर्चा भी सम्बन्धित से वसूला जाएगा जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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