Friday, May 3, 2024
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पंजाब के सीएम आवास के सामने की सड़क आम जनता के लिए खोली जाए

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पंजाब के मुख्यमंत्री निवास के के सामने बंद सड़क को आम जनता के लिए खोलने के प्रस्ताव पर विचार करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की।

पीठ ने कहा कि कार्य दिवसों यानी सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक सड़क खोली जा सकती है। इसे पहले ट्रायल बेसिस पर शुरू किया जा सकता है और साथ ही बेंच ने 1 मई से इस पर काम शुरू करने को कहा है। इसके मुताबिक 1 मई से सड़क खोल दी जाएगी।

इस मामले में पीठ ने कहा था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के आवास के सामने की सड़क सामान्य यातायात के लिए खुली है, तो पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास के सामने यह सड़क क्यों बंद है? यह सवाल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के कई अहम मुद्दों पर लिए गए नोटिस की सुनवाई के दौरान यूटी प्रशासन से पूछा।

हाई कोर्ट ने कहा था कि 1992 में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बेअंत सिंह हत्याकांड के बाद से यह सड़क बंद है और अब काफी समय बीत चुका है और हालात बदल गए हैं, इसलिए हालात की समीक्षा कर पंजाब के मुख्यमंत्री आवास पर मुहरे से बंद इस रास्ते को खोलने पर विचार किया जाना चाहिए। पीठ ने मौखिक रूप से कहा था कि एक व्यक्ति के लिए आम जनता को परेशान नहीं किया जाना चाहिए और सुरक्षा को मजबूत किया जा सकता है।

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इस संबंध में यूटी प्रशासन ने सोमवार को सीलबंद जवाब दाखिल किया और इसे खोल दिया गया, जिसमें कहा गया कि सुरक्षा कारणों से रास्ता बंद किया गया है, लेकिन दूसरी ओर एमिकस क्यूरी एडवोकेट अमरेंद्र सिंह ने रास्ता बंद करने की बात कही। सड़क के कारण आम लोगों को परेशानी हो रही है और अंततः पीठ ने सड़क पर वाहन चलाने के संबंध में उपरोक्त निर्देश दिये।

चंडीगढ़ और उसके आसपास यातायात की समस्या के मुद्दे पर पीठ ने मेट्रो परियोजना के बारे में जवाब मांगा, जिस पर सरकारी वकील ने कहा कि मोहाली में मेट्रो रेल कोचों के लिए पार्किंग स्थल के निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने इस संबंध में अगली सुनवाई पर जवाब दाखिल करने को कहा है।

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